बिना परमिट और छत्तीसगढ़ का मोटरयान कर जमा किए चल रहा था वाहन, सूचना मिलने पर बस जब्त कर की गई कार्रवाई
कोरबा,जिले की माइंस में स्टाफ बस के रूप में संचालित मध्य प्रदेश (MP) पासिंग के वाहन क्रमांक MP 65 P 0293 पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। सूचना प्राप्त होने के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की। जांच के दौरान वाहन के पास आवश्यक परमिट नहीं होने तथा छत्तीसगढ़ का मोटरयान कर जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया।
परिवहन नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने वाहन को जब्त कर कार्रवाई की। वहीं, बकाया मोटरयान कर की वसूली की गई और नियमों के उल्लंघन के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से 50 हजार रुपये का चालान जमा कराया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बस मालिक के खिलाफ ऑनलाइन के माध्यम से चालान की कार्रवाई की गई है जैसे-जैसे सूचना प्राप्त होगी वैसे-वैसे कार्रवाई आगे भी की जाएगी
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से माइंस क्षेत्र में संचालित वाहनों में नियमों के पालन को लेकर सख्ती का संदेश गया है। विभाग द्वारा वाहनों के परमिट, टैक्स और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।




