0 उपचार के दौरान हो गई थी मौत
0 सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर भेजा गया था जेल
कोरबा ,जिले में संचालित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप लगने पर ग्राम पंचायत बेंदरकोना के सरपंच पर सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था। जिसमें घायल कर्मी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस मामले में सरपंच के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। कार्यवाही पश्चात सरपंच को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बेंदरकोना के सरपंच के विरूद्ध छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-39 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। सिविल लाईन थाना रामपुर द्वारा सरपंच के विरूद्ध धारा 296, 115(2), 132, 121 (1), 105 बी.एन.एस. की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे 7 अप्रैल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जेल भेजने के कारण छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 93 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत बेंदरकोना को निलंबित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी कोरबा ने ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया है कि ग्राम बेंदरकोना में विशेष सम्मिलन तत्काल बुलाकर 15 दिन के पश्चात्स सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे, जो अस्थायी रूप से यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष का पद धारण करेगा। ऐसा स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष, उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है, यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, परन्तु यदि सरपंच या अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य या इन प्रवर्गो मे से किसी प्रवर्ग की महिला के लिये आरक्षित है तो स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष उसी प्रवर्ग के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाए।



