हत्या के दो मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास, मामले की विवेचना उप निरीक्षक कृष्णा साहू ने की थी

0 लेमरू थाना क्षेत्र का मामला
कोरबा , जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में जुलाई 2023 में घटित दो हत्या के मामलों में माननीय न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
विवेचना अधिकारी ने नवाचारी तरीके से पुलिस कर्मचारी को गवाह बनाया, जिसके बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया। यह नवाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर गंभीर मामलों में भी चश्मदीद साक्षी अपने बयान से मुकर जाते हैं, जिससे आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं।
इस मामले की विवेचना थाना लेमरू के तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू ने की। उनके नवाचारी तरीके को अनुकरण करने से ऐसे गंभीर मामलों में अपराधियों को सजा से बच पाना असंभव होगा।
मुख्य बिंदु:
कोरबा में हत्या के दो मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास
नवाचारी विवेचना तरीके से पुलिस कर्मचारी बने गवाह
न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर आरोपियों को दंडित किया
लेमरू थाना प्रभारी कृष्णा साहू का नवाचारी तरीका सफल रहा






