नव विवाहिता को आत्महत्या के के लिये प्रेरित करने के आरोप में पति गिरफ्तार

कोरबा,प्रार्थी पति ने चौकी उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन कराया कि इसका विवाह मई 2023 में निवासी बिलाईगढ़ नवापारा के साथ सामाजिक व जाति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह बाद से प्रार्थी अपने पत्नी व परिवार के साथ रहता है तथा डी.जे. संचालन का काम करता है। 26 मार्च की सुबह 10.00 बजे आसपास प्रार्थी नहाने, नाश्ता करने के बाद घर के बाहर चला गया था। घर में इसकी पत्नी व परिवार वाले थे जो यह दोपहर 12:00 बजे के आसपास वापस आया तो देखा कि इसकी पत्नी घर में नहीं थी, आसपास खोजबीन किया कोई पता नहीं चला। तब यह घर के बाहर बाड़ी में बने टायलेट में गया। टायलेट का दरवाजा को धक्का दिया जो अंदर से बंद था, बल लगाकर दरवाजा को तोड़ा को देखा कि इसकी पत्नी स्कार्फ़ को टायलेट रूम में बने लोहे के एंगल से बांध कर फांसी लगा कर आत्माहत्या कर ली है। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम किया जाकर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
जांच में मृतिका नवविवाहिता होने से विधि अनुसार शव का पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। मर्ग जांच में मृतिका के शव पंचायतनामा कार्यवाही, पी.एम. रिपोर्ट एवं मृतिका परिजन का कथनानुसार पाया कि मृतिका का पति एवं अन्य के द्वारा एक राय होकर मृतिका को प्रताड़ित करते थे। जिस प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका अपने निवास स्थान के बाथरूम में फांसी लगाकर अत्माहत्या की है। कथित आरोपीयान के विरूद्ध धारा 306, 34 भादवि का दण्डनीय अपराध का घटित होना पाये जाने से अपराध कमांक 227/2024 धारा 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर कथित आरोपी पति को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।






