छत्तीसगढ़

शासकीय उचित मूल्य की 23 दुकानों के लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर की कार्यवाही से मचा हड़कंप, पाया गया तय मानकों के उल्लंघन का दोषी…

बिलासपुर, खाद्य विभाग ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले की 23 दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य शाखा ने 30 जुलाई को नोटिस भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, 23 दुकानों के संचालन अनुबंध को निलंबित कर सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निलंबित दुकानों में सिर गिट्टी, मंगला, चिंगराजपारा, तोरवा, सकरी, राजकिशोर नगर सहित कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राशन दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों को खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं निगरानी समिति ने निर्धारित मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया है। खाद्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक टीम के बताए गए राशन दुकानों में भारी अनियमित की दर्ज किया। जांच पड़ताल के दौरान सभी दुकानें शिकायत के अनुसार निर्धारित समय पर खुली नहीं पाई गई। इस दौरान यह भी पाया गया कि हितग्राहियों को दुकान संचालक समय पर खाद्य वितरण नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया कि दुकान संचालक न केवल उपभोक्ताओं से दुव्यवहार करते हैं अनाज भी कम वजन में दे रहे हैं। शिकायत और आरोपों के आधार पर संबंधित संचालकों को कारणबताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि 7 अगस्त को होने वाली व्यक्तिगत सुनवाई में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये तो अनुबंध की स्थायी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य विभाग जनहित से जुड़े वितरण तंत्र में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर संजय अग्रवाल

कलेक्टर ने संजय अग्रवाल ने कहा कि खाद्य विभाग जनहित से जुड़े वितरण तंत्र में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि योजना से जुड़े प्रत्येक हितग्राही तक समय पर और पारदर्शी ढंग से खाद्यान्न पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए सघन निरीक्षण अभियान लगातार चलाए जा रहा है।


Ramesh Verma

Mob. 9144488800, 9685187361

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