4 पिकअप और डीजे सिस्टम जप्त, कोलाहल अधिनियम के तहत पहली कार्यवाही
कोरबा, बिना अनुमति व तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 4 संचालकों पर कार्यवाही की गई है। डीजे व साउंड सिस्टम लगे 4 वाहनों को जप्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

तेज आवाज में डीजे चलाकर आम लोगों के शांतिपूर्ण जीवन में खलल उत्पन्न करने तथा ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के संंबंध में मिले निर्देशों के पालन में तथा पुलिस अधीक्षक उदयकिरण के निर्देश पर जिले में पहली बड़ी कार्यवाही इस साल हुई है। कोतवाली क्षेत्र में ऐसे 4 डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया गया है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कोतवाली टीआई रूपक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा क्षेत्र में दौरान पेट्रोलिंग के रात 10 बजे से 11 बजे के मध्य पुरानी बस्ती मेन रोड, मोती सागर पारा मेन रोड, सीतामढ़ी मेनरोड व संजय नगर मेन रोड सार्वजनिक स्थल पर गणेश विसर्जन के दौरान पिकअप में साउंड सिस्टम को लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था। जो निर्धारित मानक से काफी तेज,कर्कश व कर्णपीड़ादायक था। साथ ही ध्वनि अत्यधिक तेज होने के कारण बुजुर्ग एवं अस्वस्थ लोगों के लिए अत्यधिक हानिकारक होने से आसपास के रहवासियों तथा आने-जाने वाले लोगों को भी मानसिक परेशानी हो रही थी। इसके दृष्टिगत पुलिस ने साउंड सिस्टम धारकों से सिस्टम बजाने के संबंध में अनुमति मांगी तो पेश नहीं कर सके। अनावेदकों का कृत्य धारा 4,5,15 कोलाहल अधिनियम का उलंघन पाए जाने से साउंड सिस्टम जप्त कर विधिअनुरूप अलग-अलग प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में एएसआई अजय सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन, आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता,दिनेश श्याम, कवल चंद्रा की सराहनीय भूमिका रही।
0 इन पर हुई कार्यवाही
अमर प्रसाद प्रजापति पिता स्व. भगवान दीन प्रजापति 48 वर्ष सीतामढ़ी, लखन बहादुर सोनी पिता कृष्ण बहादुर सोनी 26 वर्ष सीतामढ़ी, सुनील चौहान पिता स्वर्गीय इंद्रजीत चौहान 37 वर्ष सीतामढ़ी तथा संदीप यादव पिता राजू यादव 19 वर्ष राताखार को इन मामलों में आरोपी बनाया गया है।




