कोरबा

छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को सुनाई गयी 4-4 साल की कारावास की सजा


कोरबा, जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र में 18 मई 2022 की शाम जंगल की ओर घुमने निकली तीन बहनों के साथ बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिये जाने का अपराध सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को चार-चार साल कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त मामले में यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने दिया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि घटना हरदीबाजार थाना क्षेत्र में 18 मई 2022 की शाम घटित हुई थी। क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग सहित चार बहनें घुमने के लिए जंगल की ओर गई थी। इसी दौरान बोकरामुड़ा निवासी बाइक में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने पीछा करते हुए तीन बहनों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। किसी तरह भागकर पीड़िता अपने घर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जुर्म दर्ज करते हुए कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पॉक्सो) कटघोरा स्वर्णलता टोप्पो के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश किये गए, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। न्यायाधीश ने दोषसिद्ध होने पर दोषियों को चार-चार साल कैद व तीन-तीन हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नही करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Ramesh Verma

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