चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

0 एक लाख रुपए के स्थान पर अब देने होंगे डेढ़ लाख रुपए
0 तीन महीने कारावास की भी सजा
कोरबा,जिले में चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा बृजेश राय ने आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाते हुए आरोपी को 3 माह साधारण कारावास की सजा के साथ फरियादी को 1,50,000 प्रतिकर प्रदान करने का फैसला सुनाया हैं।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी की उससे जान पहचान थी। इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर प्रार्थी से वर्ष 2015 में पेट्रोल पंप के लिए 1 लाख रूपये मांगे थे। जिस पर भरोसा करते हुए प्रार्थी ने उसको 1 लाख रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया था। उसने कुछ समय बाद पैसे लौटाने की बात कही थी।
लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब पैसे वापस नहीं मिले तब प्रार्थी ने अपने पैसों की मांग की। जिस पर उक्त आरोपी ने 6 जुलाई 2016 को इलाहाबाद बैंक का एक चेक प्रार्थी को भुगतान हेतु दिया। जिसे बैंक में जमा करने पर राशि के अपर्याप्त होने पर चेक बाउंस हो गया। कई बार पैसों की मांग करने के बाद भी जब उक्त आरोपी ना-नुकुर करता रहा तब प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।