कोरबा

खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु खाद्य विभाग ने चेंबर ऑफ कॉमर्स को लिखा पत्र

कोरबा ,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अतंर्गत समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित एजेंसीस से समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्व में प्रदाय किये गये प्रशिक्षण जिसके अवधि 02 वर्ष की होती है वह समाप्त हो चुकी है।खाद्य कारोबारकर्ताओ को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, प्रशिक्षण का उल्लेख एवं प्रमाण-पत्र लायसेंस के नवीनीकरण में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आगे लायसेंस नवीनीकरण नहीं हो सकेगा तथा ऑनलाइन खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जा सकता एवं लायसेंस निलंबित / रद्द हो सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु अनुमोदित संस्था प्रखर फांउडेशन के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है। प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित एजेंसी के द्वारा रसीद के माध्यम से प्रदाय लिया जावेगा।अतः जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओ को वांछित प्रशिक्षण हेतु सूचित कर प्रशिक्षण की तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि जिले के खाद्य कारोबारकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण समय पर प्रदाय किया जा सके तथा उन्हे व्यापार में किसी प्रकार की आगे परेशानी न हो।

Ramesh Verma

Mob. 9144488800, 9685187361

Related Articles

Back to top button